मित्रो जैसा कि आप जानते है राजीव भाई ने पूरा जीवन इन विदेशी कंपनियों का सत्य देश के सामने लाने मे लगा दिया । आज उनकी बातें सत्य साबित होकर सबके सामने आ रही है । जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर
अमेरिका मिसूरी: बच्चों के लिए देखभाल के प्रॉडक्ट बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन (JNJ.N) को अमेरिका के मिसूरी राज्य की एक अदालत ने एक परिवार को 72 मिलियन डॉलर यानी करीब 500 करोड़ रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये आदेश तब दिया है जब इस कंपनी के प्रॉडक्ट इस्तेमाल करने और एक महिला को कैंसर होने के बीच कुछ ‘संबंध’ पाए गए। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसके प्रॉडक्ट पूरी तरह से सेफ हैं।
वादी का दावा, बेबी पाउडर से हुआ कैंसर…
दरअसल महिला ओवेरियन कैंसर (अंडाशय के कैंसर) से पीड़ित थी। बाद में उनकी इस रोग से मौत हो गई। महिला जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर और शॉवर टु शॉवर पाउडर का प्रयोग दसियों साल से करती आ रही थी। सोमवार देर रात कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जैकलीन फॉक्स के परिवार को सेंट लुइस के सर्कट कोर्ट की जूरी ने 10 मिलियन डॉलर ‘एक्चुअल डैमेज’ यानी असल नुकसान और 62 मिलियन का ‘प्यूनिटिव डैमेज’ यानी दंडात्मक नुकसान भरने का आदेश दिया है। परिवार के वकीलों और कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक यह जानकारी मिली।
पीड़ित महिला की अक्टूबर में हो गई मौत
जॉनसन को इसका भी दोषी पाया गया कि वह कई दशकों में भी ग्राहकों को अपने टैल्क-बेस्ड प्रॉडक्ट के बारे में यह चेताने में नाकामयाब रही है कि इससे कैंसर हो सकता है।
फॉक्स अलबामा के बर्मिंघम में रहती थीं। कोर्ट में दावा किया गया कि उन्होंने बेबी पाउडर और शॉवर टु शॉवर का प्रयोग 35 साल से अधिक समय तक किया। तीन साल पहले उन्हें ओवेरियन कैंसर से पीड़ित पाया गया। अक्टूबर में 62 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।
जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा- हमें सुनवाई के नतीजों से निराशा
परिवार के वकीलों के मुताबिक, जूरी ने जॉनसन एंड जॉनसन को धोखेबाजी के अलावा लापरवाही और साजिश करने का दोषी करार दिया। वहीं कंपनी की स्पोक्सपर्सन कैरोल गुडरिच ने कहा- हमारी ग्राहकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से ज्यादा बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम इस सुनवाई के नतीजों के निराशा हुई है। हमें वादी के परिवार से सहानुभूति है